व्यापारियों पर ठोंका 25 हजार जुर्माना

चंबा।( गीता)स्वास्थ्य विभाग ने दालचीनी के सैंपल फेल होने के मामलों में जिला के व्यापारियों को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विभाग ने गत वर्ष एकत्रित किए गए केसिया (दालचीनी) के नमूने लिए गए थे और बीते वर्ष मई माह में एकत्रित किए गए नमूनों को कंडाघाट प्रयोगशाला में भेजा गया था। लैब में दालचीनी के नमूने फेल पाए गए थे। इसके बाद व्यापारियों के आग्रह पर दालचीनी के नमूने गाजियाबाद प्रयोगशाला में भेजे गए थे। वहां पर जांच के बाद नमूने फेल पाए गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने इन मामलों का अपने स्तर पर निपटारा कर दिया है और प्रत्येक व्यापारी को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि पांच मामलों का निपटारा जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. वाईडी शर्मा ने मंगलवार को कर दिया है। एक मामले को अभी लंबित रखा गया है और समय पर इस मामले का भी निपटारा कर दिया जाएगा। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने विक्रेताओं को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की कोताही कतई सहन नहीं होगी। साथ ही मामलों की गंभीरता को देखते हुए कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डा. वाईडी शर्मा ने कहा कि किसी भी सूरत में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा तथा दोषियों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उच्चाधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत करवाया जाएगा और नकली दालचीनी बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की सिफारिश की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि पांच विक्रेताओं से 25 हजार रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए हैं। आगामी दिनों में खाद्य वस्तुओं के सैंपल भरे जाएंगे और नियमित चेकिंग की जाएगी।

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